फरीदकोट: राज्य में गेहूं की कटाई और खरीद का सीजन शुरू हो चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए और फसल में नमी की अधिक मात्रा की समस्या से निपटने के लिए राज्य में कई स्थानों पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर ने शाम 7 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि अक्सर कंबाइन हार्वेस्टर देर रात या सुबह जल्दी चलते हैं, जब ओस या पिछली रात की नमी के कारण गेहूं की फसल गीली होती है। गीली फसल की कटाई से दानों में नमी की मात्रा सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है।
जब ऐसी नमी वाली फसल मंडियों में पहुंचती है, तो किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक देरी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही, मंडियों के आसपास यातायात व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में भी चुनौतियां पैदा होती हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंबाइन ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसानों और कंबाइन ऑपरेटरों से इन नियमों का पालन करने की अपील की गई है ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
View this post on Instagram
This work is banned in Punjab from 7 pm to 10 am! Strict orders issued