नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। RTO से जुड़ी 18 सेवाएं अब ऑनलाइन हो गईं हैं। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। इसके बाद अब आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सर्विस ली जा सकेंगी।
ये 18 सेवाएं हुईं ऑनलाइन
आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन के जरिए 18 सुविधाएं ऑनलाइन की गईं हैं। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रीन्यूअल (जिसमें ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती), डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी में पते का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं।