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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई कड़ी फटकार, पूछा- कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं करवाए नगर निगम और नगर कौंसिल चुनाव?

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम और नगर कौंसिल के चुनाव में हो रही देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब इन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो चुनाव अब तक क्यों नहीं करवाए गए। कोर्ट ने इस मुद्दे को लोगों के अधिकारों का हनन करार दिया है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ने पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को तलब किया और पूछा कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव क्यों नहीं कराए गए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की है। अगली सुनवाई पर स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

याचिकाकर्ता बेअंत सिंह ने कोर्ट को बताया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिलों का कार्यकाल दो साल से अधिक समय पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। इसके चलते विभिन्न इलाकों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सिंह ने बताया कि दिसंबर 2023 में काउंसिलों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और अगस्त 2023 में स्थानीय निकाय विभाग ने चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार चुनाव एक नवंबर 2023 तक करवाए जाने थे। हालांकि, चुनाव अब तक नहीं हुए हैं।

याचिकाकर्ता ने जुलाई 2024 में सरकार को चुनाव करवाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें संविधान के अनुसार म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव समय पर करवाने की मांग की गई है।

The High Court reprimanded the Punjab government and asked why the Municipal Corporation and Municipal Council elections have not been held yet despite the term ending?