नई दिल्ली: देशभर में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।
पुलिस ने एफआईआर में उल्लेख किया है कि आरोपी मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही थी। जब उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी से अपना ठेला हटाने को कहा तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी।
The first case was registered in Delhi under the new criminal law, know which section was applied