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अमृतसर में रेप के आरोपी ने किया ऐसा वादा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया आजाद, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अमृतसर निवासी रेप के आरोपी को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह उस महिला से शादी करेगी जिसने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अगले छह महीने में आरोपी को महिला से शादी करनी होगी। अगर वह महिला से शादी करने का अपना वादा तोड़ देता है, तो उसे जेल भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी। CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली SC पीठ ने कहा, “याद रखें, अगर हम पता चलता है कि आपका विवाह करने का आपका प्रस्ताव आपराधिक मामले से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक समझौता है, तो हम आपको जेल भेज देंगे।”

पीठ में एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे, उन्होंने वकील के बयान को दर्ज किया जिस पर आदमी के माता-पिता ने भी अपने बेटे के महिला से शादी करने का वादा करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और बताया था कि उसे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना कर देंगे, जिस महिला ने आरोप लगाया वो ऑस्ट्रेलिया रहती है।

इस मामले में, पुरुष पर महिला ने बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बहाने पुरुष ने उसके साथ संबंध बनाए। पुरुष और महिला 2016 में ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे से मिले थे जहां दोनों पढ़ाई कर रहे थे। महिला एक अनुसूचित जाति की थी, पुरुष एक जाट सिख था, जो एक ऊंची जाति है। अमृतसर में महिला द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, पुरुष ने उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए राजी किया, यह वादा करते हुए कि वह अपने माता-पिता को उनकी शादी के लिए सहमत कर लेगा।

2018 में, वह व्यक्ति अमृतसर लौट आया। महिला उससे मिलने के लिए भारत आती थी और उनका संबंध जुलाई 2019 तक बना रहा जब उस आदमी ने उन्हें बताया कि उसके माता-पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। इसके बाद महिला ने पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग में शिकायत दर्ज की, जिसने प्रारंभिक जांच की और आखिरकार आईपीसी के तहत बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की।

लड़के ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दावा किया कि संबंध दोनों की रजामंदी से बनाए गए थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उसे राहत देने से इंकार कर दिया, लड़के ने महिला को धमकी दी थी कि अगर वह शिकात वापस नहीं लेगी तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करे देगा। बुधवार को, आदमी की ओर से पेश वकील शक्ति शर्मा ने पीठ के सामने एक समझौता विलेख प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि दोनों की शादी छह महीने के भीतर हो जाएगी और वह आदमी शिकायतकर्ता के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा।

पीठ ने शुरू में कहा कि वह महिला से शादी करने के बाद ही जमानत देगी। वकील ने हालांकि कोविड -19 के कारण ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध का हवाला दिया। अदालत ने तब पुरुष की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और महिला को भी मामले में पक्षकार बना दिया। चार सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।