नई दिल्ली : कृषि कानूनों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए इन कानूनों को लागू किे जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे. शीर्ष अदालत ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन भी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अर्जी पर किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मसले पर सोमवार को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें कुल चार लोग शामिल होंगे. कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत शामिल हैं.
किसान, केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं. किसानों ने 26 नवंबर से इन कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिल्ली आने वाली सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.
कोर्ट के फैसले के बाद भी किसान अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनका कहना है कि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा. भारतीय किसान यूनियन के महासचिव राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, ‘कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा. किसान संगठन कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगी, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके.’ उन्होंने कहा, ‘कोर्ट की ओर से फैसला होने के बाद हम कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और इस पर अपनी लीगल टीम के साथ चर्चा करेंगे. इसके बाद हमें क्या करना है, उसका फैसला करेंगे.’