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SC ने किसान महापंचायत को लगाई फटकार, कहा- आपने शहर का गला घोंट रखा है, क्या लोग अपना बिजनेस बंद कर दें

नई दिल्ली (PLN-Punjab Live News) सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगने पर किसान संगठन किसान महापंचायत की शुक्रवार को खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजमार्गों को अवरुद्ध करने और शहर का गला घोंटने के बाद, प्रदर्शनकारी अब विरोध करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, आप ट्रेनें रोक रहे हैं, हाइवे बंद कर रहे हैं. क्या शहरी लोग अपना बिजनेस बंद कर दे। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा, आप अपना विरोध जारी रखने के साथ-साथ अदालत में नहीं आ सकते हैं।

पीठ ने संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा कि क्या वे भी न्यायिक प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। पीठ किसान महापंचायत की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तीन कृषि कानूनों के विरोध में सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी गई थी। याचिका में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को सत्याग्रह के आयोजन की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।किसान महापंचायत के वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल दिल्ली पुलिस से अनुमति मांग रहे हैं। पीठ ने याचिका की प्रति एजी के कार्यालय को देने का आदेश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।

Supreme Court reprimanded the Kisan Mahapanchayat saying you have strangled the city