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UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका मांगने वाले उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका मांगने वाले उन अभ्यार्थियों को राहत देने से इंकार कर दिया है जिनके लिए उम्र सीमा पिछली परीक्षा में समाप्त हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल सर्विस अभ्यार्थियों की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें इस साल होने वाले सिविल सर्विस प्री परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौके के मांग की गई थी। आपको बता दें कि ऐसे अभ्यार्थियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम प्रयास पूरा हो चुका था। सिविल सर्विसेज परीक्षा (प्रारंभिक) में अतिरिक्त मौका मांगने वाले अभ्यर्थियों में ऐसे अभ्यार्थी शामिल हैं जो कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका में थे। इसलिए अतिरिक्त मौके को लेकर इन अभ्यार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस एएम खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी ने घोषणा की कि वो इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हैं। इस ऑर्डर की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कुछ देर में अपलोड कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले 9 फरवरी को याचिका कर्ता , केंद्र सरकार और यूपीएससी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

याचिकाकर्ताओं की संख्या 100 से ज्यादा है जिन्हें उम्र या प्रयासों की अधिकतम संख्या के कारण इस साल होने वाली परीक्षा में भाग लेने से रोका जा चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुरू में याचिका कर्ताओं का विरोध कर कार्रवाही को समाप्त करने की मांग की थी लेकिन केंद्र ने ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने अधिकतम प्रयासों की संख्या पार कर ली है उनके लिए वन टाइम छूट देना का फैसला लिया था।