नई दिल्ली: भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना शुरू की है। ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ (PM-SYM) नामक इस पहल का उद्देश्य देश के विशाल श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलेगी। अब तक, 30 करोड़ से अधिक भारतीयों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसकी लोकप्रियता और पहुंच को दर्शाता है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
पेंशन लाभ: योजना में शामिल होने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।
योग्यता: 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यह आयु सीमा योजना में कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करने की अनुमति देती है।
लक्षित लाभार्थी: यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी वालों, मिड-डे मील श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, कृषि मजदूरों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़ा श्रमिकों और कई अन्य व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं, जो इस योजना के विशाल संभावित लाभार्थी आधार को दर्शाता है।
सरकारी सह-योगदान: योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सरकार श्रमिक के योगदान के बराबर राशि का सह-योगदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई श्रमिक ₹100 का योगदान करता है, तो सरकार भी ₹100 का योगदान करेगी, जिससे उनकी पेंशन निधि में वृद्धि होगी।
योगदान राशि: योजना में शामिल होने की आयु के आधार पर मासिक योगदान राशि भिन्न होती है।
18 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले श्रमिकों के लिए मासिक योगदान ₹55 से शुरू होता है।
29 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वालों के लिए यह राशि ₹100 प्रति माह है।
40 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले श्रमिकों को ₹200 प्रति माह जमा करने की आवश्यकता होगी।
आवश्यक दस्तावेज: योजना में नामांकन के लिए, श्रमिकों को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पत्राचार का पता और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदक की मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
पारिवारिक पेंशन: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी पेंशन राशि का 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती रहेगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में भी सक्षम बनाती है। सरकार ने श्रमिकों से इस योजना का लाभ उठाने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का आग्रह किया है।
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