चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा का शंभू बॉर्डर अभी भी बंद रहेगा। सोमवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समिति का गठन कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार समिति को सौंपा जा रहा है। इस समिति में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी कि इस मामले को राजनीतिक रंग न दिया जाए। मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
पिछली दो सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से, यानी एक लेन खोलने के लिए कहा था। इस मामले में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठकें भी हुईं, लेकिन वे बेनतीजा रही। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसानों को दिल्ली चले जाना चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसानों ने ट्रैक्टर ले जाने पर अड़ गए।
बता दें कि 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि हाईवे पर पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए एक सप्ताह के भीतर एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोली जाए।
Shambhu border will still not open! Supreme Court formed a committee to talk to farmers; gave this advice