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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खुलवाए हरियाणा सरकार

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के वकील वासू रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका में बताया गया था कि आंदोलन के कारण पांच महीने से नैशनल हाइवे 44 बंद पड़ा है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं।

वासु रंजन ने अपनी याचिका में कहा था कि अंबाला और शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में हैं। एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा-पंजाब के वकीलों को भी अंबाला से पटियाला और पटियाला वालों को अंबाला की अदालतों में आने में भारी दिक्कतें हो रही है। रोड को बंद करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। हाई कोर्ट केंद्र और दोनों राज्य सरकारों को रास्ता खोलने के आदेश दें। वहीं हाईकोर्ट ने अब इस याचिका पर फैसला सुनाते हुई हरियाणा सरकार को आदेश जारी किया है।

 

‘Shambhu border should be opened in a week’…HC issued strict orders to Haryana government