नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोपी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर राष्ट्रपति कार्यालय से दो हफ्ते के भीतर फैसला लेने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि यदि इस अवधि में राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो वह खुद राजोआना की राहत की अर्जी पर विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 5 दिसंबर तय की है, जब वह राजोआना की दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय न आने की स्थिति में राहत देने संबंधी अर्जी पर विचार करेगा।
राजोआना, जिनकी सजा 2012 में कम कर दी गई थी, पर आरोप था कि उन्होंने 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। 1995 में हुई इस हत्या के बाद राजोआना को आतंकवाद और हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्रभर की सजा में बदल दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रपति कार्यालय से जल्द निर्णय लेने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि अगर समय पर फैसला नहीं आता तो वह खुद इस मामले में दखल देगा।
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SC appeals to the President to decide on Balwant Singh Rajoana’s mercy petition