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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राहत, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

फरीदकोट: फरीदकोट की अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला कोटकपूरा के एक कपड़ा कारोबारी से जुड़ा था, जिसने आरोप लगाया था कि उसे गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाया था और रंगदारी मांगी थी।

साल 2021 में दर्ज इस मामले में फरीदकोट पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। हालांकि, अदालत ने सबूतों के अभाव में बिश्नोई को बरी कर दिया है। बिश्नोई के वकील अमित मित्तल ने बताया कि अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है।

19 जुलाई, 2021 को कोटकपूरा के एक कपड़ा कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे गोल्डी बराड़ ने फोन करके लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। साथ ही, कारोबारी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बराड़ अभी भी फरार है। गोल्डी बराड़ पर कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं।

Relief to gangster Lawrence Bishnoi