चंडीगढ़: पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास, भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित भारतीय अष्टाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से व्यावसायिक लागत में कमी आएगी और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
मंत्री मुंडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में कारोबार को और भी आसान बनाने के उद्देश्य से भारतीय अष्टाम अधिनियम, 1899 में संशोधन करते हुए यह विधेयक विधानसभा में पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस नए कानून से राज्य के नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।
उन्होंने इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि अब यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी ऋण पर अष्टाम ड्यूटी का भुगतान कर चुका है और बाद में अपनी गिरवी रखी हुई संपत्ति को बिना बंधक मुक्त किए किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में स्थानांतरित करता है, तो उसे कोई अतिरिक्त अष्टाम ड्यूटी नहीं देनी होगी। यह छूट तभी लागू होगी जब नए ऋण की राशि पहले वाले ऋण की राशि से अधिक न हो। यदि नए ऋण की राशि अधिक होती है, तो अष्टाम ड्यूटी केवल उस अतिरिक्त राशि पर ही लागू होगी। मंत्री मुंडिया ने इस फैसले को राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे व्यापार और आम नागरिकों दोनों को लाभ होगा।
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Punjab government took a big decision regarding Ashtam duty