You are currently viewing पंजाब में वाहन चलाना हुआ महंगा: नए टू-व्हीलर और गाड़ियों की कीमतें बढ़ी, वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स

पंजाब में वाहन चलाना हुआ महंगा: नए टू-व्हीलर और गाड़ियों की कीमतें बढ़ी, वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स

चंडीगढ: पंजाब में अब वाहनों की रजिस्ट्रेशन महंगी हो गई है क्योंकि राज्य में ग्रीन टैक्स लागू हो गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब गैर-परिवहन वाहनों को ग्रीन टैक्स (वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीकरण पर) अदा करना होगा। इसे डीजल और पेट्रोल वाहनों पर अलग-अलग रखा गया है। हालांकि, एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहनों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।

अब पुराने गैर-परिवहन वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल दोपहिया वाहन मालिकों को 500 रुपए ग्रीन टैक्स और डीजल चालकों को 1000 रुपए ग्रीन टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह, 1500 सीसी से कम वाले चारपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल के लिए 3000 रुपए और डीजल वाहनों के लिए 4000 रुपए अधिक लगेगा। इसी तरह, 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4000 रुपए और डीजल वाहन पर 6000 रुपए की फीस रखी गई है।

परिवहन वाहनों के लिए भी नए टैक्स तय किए गए हैं। इसके अनुसार, उन्हें वाहन रजिस्ट्रेशन के 8 साल बाद हर साल भुगतान करना होगा। व्यापारिक मोटर साइकिल पर 200 रुपए, तीन पहिया वाहन (गुड्स और पैसेंजर) 300 रुपए, मोटर कैब/मैक्सी कैब 500 रुपए, लाइट मोटर (गुड्स और पैसेंजर) 1500 रुपए, मध्यम मोटर वाहन (गुड्स और पैसेंजर) 2000 रुपए और भारी वाहन (गुड्स और पैसेंजर) की कीमत 2500 रुपए सालाना रखी गई है।

चंडीगढ़ में 14 अगस्त को पंजाब मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई। इसके कारण 87.03 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। यह पैसा पर्यावरण की रक्षा और अन्य कार्यों पर खर्च किया जाएगा। सरकार का ध्यान पंजाब में हरियाली बढ़ाने की ओर है। दूसरी ओर, सरकार ने अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस श्रेणी से बाहर रखा है।

Prices of new two-wheelers and vehicles increased in Punjab green tax will be imposed on vehicles