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बिना इस दस्तावेज के नहीं बनेगा पासपोर्ट, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सरकार द्वारा इस सप्ताह जारी किए गए नए पासपोर्ट नियमों के अनुसार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ही 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य होगा।

पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। बताया जा रहा है कि सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों के तहत किए गए कुछ प्रमुख बदलावों की जानकारी इस प्रकार है:

1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए नियम

यह नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं:

-जन्म प्रमाण पत्र
-किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (ट्रांसफर सर्टिफिकेट)
-स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
-मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र
-आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
-ड्राइविंग लाइसेंस
-आवेदक के सेवा रिकॉर्ड के अर्क की प्रति

आवासीय जानकारी में बदलाव
नए नियमों के तहत आवेदकों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर अब उनका आवासीय पता मुद्रित नहीं किया जाएगा। आव्रजन अधिकारियों को बारकोड को स्कैन करके आवेदक के आवासीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करनी होगी।

रंग कोडिंग
सरकार ने विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए नए रंग-कोडित पासपोर्ट भी जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार:

-राजनयिक पासपोर्ट धारकों को लाल रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
-सरकारी अधिकारियों को सफेद रंग का पासपोर्ट मिलेगा।
-अन्य सभी नागरिकों को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

माता-पिता के नाम की जानकारी
नए पासपोर्ट नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर माता-पिता का नाम भी मुद्रित नहीं किया जाएगा। यह नियम विशेष रूप से एकल अभिभावकों या अलग रह रहे परिवारों के बच्चों को सुविधा प्रदान करेगा। इन नए नियमों का उद्देश्य पासपोर्ट प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

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