You are currently viewing किसानों की ट्रैक्टर रैली पर SC ने कहा- पुलिस तय करेगी किसे घुसने देना है किसे नहीं; अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

किसानों की ट्रैक्टर रैली पर SC ने कहा- पुलिस तय करेगी किसे घुसने देना है किसे नहीं; अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा कि दिल्ली (Delhi) के अन्दर किसे घुसने देना और किसे नहीं, ये पुलिस का काम है। कोर्ट इस बारे में पुलिस को नहीं बताएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस मामले को निपटाने के सभी अधिकार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे। यानी 20 जनवरी को एक बार फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।