चंडीगढ़: पंजाब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ‘लाल डोरे’ (लाल लकीर) के अंदर आने वाले प्लाटों के कब्जाधारियों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए ‘मेरा घर मेरे नाम’ (स्वामित्व) योजना लागू कर रही है। यह जानकारी पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना को अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा।
पंजाब विधानसभा में अमरगढ़ से विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जणमाजरा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री मुंडियां ने कहा कि ‘स्वामित्व’ एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों की लाल लकीर के भीतर स्थित संपत्तियों का स्वामित्व उनके वास्तविक मालिकों को दिलाना है। पंजाब सरकार इसी तर्ज पर ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना चला रही है।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री ने इस योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका लक्ष्य गांवों के आवासीय क्षेत्रों में अधिकारों का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड तैयार करना और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) आधारित नक्शे बनाना है। इस कार्य को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए वर्ष 2021 में पंजाब आवासीय (रिकॉर्ड ऑफ राईट) अधिनियम और नियम लागू किए गए हैं। ये नियम इस योजना के तहत तैयार किए गए मालिकाना हक के रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि जी.आई.एस. नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) द्वारा ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार किए गए हैं। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर और पोर्टल भी विकसित किया गया है। मंत्री मुंडियां ने विश्वास जताया कि इस योजना के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को अपनी संपत्तियों का कानूनी अधिकार मिल सकेगा।
View this post on Instagram
Occupants of plots falling under the red line in Punjab will get ownership rights