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पंजाब में Night Curfew लगाने की तैयारी, फंक्शन में अब इतने मेहमान ही हो सकेंगे शामिल, कैप्टन ने जारी किए ये निर्देश

चंडीगढ़ः पंजाब में कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों को देखते हुए कैप्टन सरकार ने राज्य में सख्ती करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार 1 मार्च से किसी हॉल में होने वाले समारोह में 100 लोगों से ज्यादा और खुले मैदान में होने वाले समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है।

इसके साथ ही मास्क एवं सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

 

कैप्टन अमरिंदर ने राज्य में बढ़ते केसों को देखते हुए अलग-अलग जिलों के डीसी को निर्देश दिए है कि जरूरत के अनुसार वह नाईट कर्फ्यू लगा सकते है।

खासकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए है कि सभी रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस पर विशेष नजर रखी जाएं।

उन्होंने पुलिस फोर्स को हिदायत की कि वह मास्क पहनने को सख़्ती से लागू करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सिनेमा हाल में गैदरिंग को लेकर 1 मार्च को फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने प्राइवेट दफ्तरों तथा रेस्टोरेंट में स्टाफ के कोरोना टेस्ट को लेकर भी डिस्प्ले करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहने वाले कम से कम 15 लोगों को टेस्ट के दायरे में शामिल करने को कहा है।