चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब 4 साल से ऊपर के सभी लोगों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह आदेश 29 अक्टूबर को पारित किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति, चाहे वे दोपहिया वाहन चला रहे हों या पीछे बैठे हों, उन्हें हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। यदि किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
यह फैसला सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए लिया गया है। हाईकोर्ट का मानना है कि हेलमेट पहनने से सिर की चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। यह फैसला सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। इससे सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा।
Now in Punjab, all children above 4 years of age will have to wear helmets compulsorily