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अब डेथ सर्टिफिकेट पर होगा कोरोना से मौत का जिक्र, SC की सख्ती के बाद सरकार ने जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फ़ॉर मेडिकल रिसर्च ने राज्य सरकारों को कोरोना से होने वाली मौत को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई गाइडलाइन केे तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर ‘कोरोना से मौत’ लिखना जरूरी होगा।

गाइडलाइन के अनुसार अगर  आरटी-पीसीआर या मोलेक्यूलर टेस्ट या अस्पताल में हुई किसी जांच में मरीज को कोरोना की पुष्टि हुई हो तो उसकी मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट पर ‘कोरोना से मौत’ लिखना जरूरी होगा। घर या अस्पताल, दोनों जगह हुई मौत के लिए ये डेथ सर्टिफिकेट जारी होंगे। वहीं, जहर खाने, आत्महत्या, हत्या या एक्सीडेंट समेत दूसरे कारणों से होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत नहीं माना जाएगा, चाहे मरने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित क्यों न हो।

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