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जालंधर: डीसी घनश्याम थोरी ने जारी की नई गाइडलाइंस, लॉकडाउन में अब इन दुकानों को मिली राहत

जालंधरः जालंधर में मिनी लॉकडाउन के दौरान डीसी घनश्याम थोरी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत जिले में 15 मई तक सभी प्रकार की गैरजरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी।

अस्पताल, नर्सिंग होम्स, टीकाकरण केंद्र, डिस्पेंसरियां, सीटी स्कैन केंद्र, कैमिस्ट शॉप्स, दूध, अंडे, मोबाइल रिपेयर शॉप्स 9 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक, सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे परन्तु टीचिंग और गैर टीचिंग स्टाफ आएगा।

वहीं, प्राइवेट कार्यालयों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पूल,कोचिंग सेंटर,स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होटल रेस्टोरेंट, ढाबे, कॉफी शॉप्स बंद रहेंगे, टेक अवे व पैकिंग की सुविधा रहेगी। सामाजिक धार्मिक, राजनीतिक समारोह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे, धार्मिक स्थल शाम छह बजे बंद होंगे।

बाहरी राज्यों से जालंधर आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीन प्रमाणपत्र दिखानी जरूरी होगा। चार पहिया वाहनों में 15 मई तक केवल दो यात्री तथा दो पहिया वाहनों पर केवल एक यात्री ही सफर कर सकेगा।

शादी समारोहों या अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, इन आयोजनों के लिए अनुमति संबंधित एस डी एम ,तहसीलदार, नायब तहसीलदार देंगे। इ-कॉमर्स कंपनियां भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक डिलीवरी कर सकेंगी।

New guidelines issued by DC Ghanshyam Thori in Jalandhar, these shops now get relief in lockdown