लखनऊ : मजहब की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वाले सावधान हो जाए. क्योंकि उनकी सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून यूपी की योगी कैबिनेट में पास हो गया है. सीएम आवास पर हुई बैठक में लव जिहाद पर कानून पास कर दिया गया है. लव जिहाद और धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी सरकार अध्यादेश लाई. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो जाएगा. इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल के नाम से जाना जाएगा.
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था.
धोखा या लालच देकर शादी करना अपराधशा,दी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है । खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 5 से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी।
जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में दो से सात साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सरकार ने और कठोर करने का निर्णय किया है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी तीन से 10 वर्ष तक की सजा होगी। जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा।
अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है.