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पंजाब: पुत्रवधु को उतारा था मौत के घाट, जज ने ससुर को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुक्तसर: पंजाब के मुक्तसर जिला एवं सत्र जज अरूणवीर वशिष्ट ने चक गांधा सिंह वाला गांव के ससुरालियों द्वारा पुत्रवधु की हत्या किए जाने के आरोप में ससुर कश्मीर सिंह काली को उम्रकैद तथा दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पति संदीप सिंह को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरीदकोट जिले के मत्ता सिंह गांव के मक्खन सिंह ने 10 जून 2017 को बरीवाला पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी रिंपल रानी की करीब सात साल पहले संदीप सिंह से शादी हुई थी। उसके दो बच्चे हैं।

उसने बताया कि रिंपल रानी को उसका ससुर कश्मीर सिंह, सास बलविंदर कौर, पति संदीप सिंह तंग करते थे क्योंकि उसकी सास के अपने देवर अंग्रेज सिंह से कथित तौर पर अवैध संबंध थे। उसकी बेटी उनको रोकती थी। इससे खफा होकर कश्मीर सिंह, बलविंदर कौर, संदीप सिंह व अंग्रेज सिंह ने रिंपल रानी की हत्या कर दी।

थाना बरीवाला की पुलिस ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 302,120बी, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने कश्मीर सिंह को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनायी तथा एक अन्य आरोपी (मृतका का चाचा ससुर) अंग्रेज सिंह की मुकदमे दौरान मौत हो गई थी। मृतका की सास बलविंदर कौर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।