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जालंधर के BJP नेता अरविंद शर्मा ने एसीपी कैंट बबनदीप के खिलाफ अदालत में ठोका मानहानि का केस, ACP को 9 जनवरी को पेश होने के आर्डर जारी; हाईकोर्ट में लगी अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट

जालंधर: जालंधर के 66 फीट रोड पर स्थित एजीआई फ्लैट निवासी BJP नेता अरविंद कुमार शर्मा ने एसीपी कैंट बबनदीप सिंह के खिलाफ सेशन कोर्ट में मानहानि का केस ठोका है।

उन का आरोप है कि एसीपी बबनदीप सिंह ने उन के खिलाफ झूठी व आधारहीन शिकायतों व रिपोर्ट्स तैयार कर समाज मे उन की छवि को धूमिल किया है। जिस वजह से समाज में उन के मान सम्मान को ठेस पहुंची है।

उन्होंने कहा कि मैं हिन्दू नेता हूँ और BJP में सक्रियता से कार्य कर रहा हूँ। मेरी जान को खतरा देखते हुए मैंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी कि मुझे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए मगर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नही है।

जिस के बाद मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और जब अदालत ने पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट मांगी तो एसीपी बबनदीप सिंह ने अदालत को विभिन्न झूठे तथ्यों को रखते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि अरविंद शर्मा को सुरक्षा की कोई जरूरत नही है।

उन्होंने बताया कि मुझे सुरक्षा न मिल सके इस के लिए एसीपी अदालत में झूठ बोला कि अरविंद शर्मा को पुलिस की तरफ एक बार अरेस्ट भी किया जा चुका है।

अरविंद शर्मा ने कहा कि मुझे आज तक कभी भी पुलिस ने गिरफ्तार नही किया है मैं किसी मामले में खुद सरेंडर हुआ था। लेकिन एसीपी ने अदालत को गुमराह कर जहां एक और मुझे सुरक्षा न मिल सके यह प्रयास किया वही सोसायटी में मेरी छवि खराब की।

उन्होंने कहा कि एसीपी की वजह से मेरे मान सम्मान की बहुत बड़ी हानि हुई है। मैंने इसी लिए लिए एसीपी के खिलाफ मानहानि का केस किया है।

वही अरविंद शर्मा के एडवोकेट राहुल रामपाल शर्मा ने बताया कि अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। कोर्ट ने एसीपी को सम्मन जारी कर कोर्ट में पेश होने के आर्डर जारी किए है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में भी अटेम्ट ऑफ कोर्ट लगाई गई है। हमे आशा है ही हम अरविंद शर्मा को अवश्य न्याय दिलाएंगे।

Jalandhar’s BJP leader Arvind Sharma files defamation case against ACP Cantt Babandeep in court