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इस देश में अब 12 साल के बच्चों को भी सुनाई जा सकेगी सख्त सजा

शंघाई: चीन में आपराधिक मामलों की आयु सीमा को बदल दिया गया है। अब से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे, जो या तो हत्या के दोषी हैं या उनके द्वारा पहुंचाई गई चोट के कारण किसी की जान जा सकती है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। राज्य द्वारा संचालित चाइना डेली के अनुसार, 12 वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने शनिवार को अपने 24वें सत्र के दौरान अपराध संहिता में 11वां संशोधन पारित किया। यह 1 मार्च से लागू होगा। वर्तमान में, चीन में 14 से 16 वर्ष के बीच के बच्चे, जो जानबूझकर गंभीर हिंसक अपराधों में शामिल हैं, उनको आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

चीन के मुख्य विधायी निकाय 5 मार्च को बीजिंग में मिलेंगे। न केवल सरकारी कामकाज की समीक्षा होगी, बल्कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर भी चर्चा होगी। यह निर्णय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने शनिवार को लिया। आम तौर पर, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस मार्च में मिलती है, लेकिन कोरोना के प्रकोप के कारण, बैठक मई में आयोजित की गई थी।