चंडीगढ़: पंजाब में लंबे समय से लंबित नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों संस्थानों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के अंदर चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर और लुधियाना नगर निगमों सहित 42 नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने में देरी की। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि बिना वार्डबंदी के 15 दिनों के अंदर चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की जाए। लेकिन सरकार और निर्वाचन आयोग ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
अदालत ने कहा कि दोनों संस्थानों ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है, जो अदालत की अवमानना है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर 10 दिनों के अंदर चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई तो दोनों संस्थानों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य में लंबे समय से निकाय चुनाव नहीं होने से लोगों में काफी रोष है। लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित हैं और विकास कार्यों में बाधा आ रही है। हाईकोर्ट का यह फैसला लोगों के लिए राहत की सांस है।
अब देखना होगा कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं या नहीं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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