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1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को हरी झंडी: HC की डबल बैंच ने पलटा सिंगल बैंच का फैसला, पंजाब सरकार को मिली बड़ी राहत

चंडीगढ़: पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत की डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है, जबकि सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। इससे स्पष्ट है कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल आवेदकों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ गई है। पहले, भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नियमों का पालन नहीं किया गया था।

जानकारी के अनुसार, अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ आवेदकों ने चुनौती दी थी, जिन्होंने भर्ती नियमों पर सवाल उठाए थे। इस प्रक्रिया के तहत 484 आवेदकों ने पहले ही जॉइन कर लिया था, लेकिन उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली और वे बिना वेतन के थे।

सरकार ने अदालत में यह दलील पेश की थी कि कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है, जो विद्यार्थियों के करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसलिए, भर्ती प्रक्रिया को खारिज न किया जाए और इसे पूरा करने की अनुमति दी जाए। सरकार ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिसके परिणामस्वरूप यह फैसला आया है।

 

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Green signal to the recruitment of 1158 assistant professors: HC double bench overturned the decision of single bench, Punjab government got big relief