लुधियाना: अब रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अपना मोबाइल फोन खोने या चोरी होने पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने यात्रियों की इस बड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। RPF अब दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल की मदद से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करके यात्रियों को वापस लौटाने में मदद करेगी।
रेलवे विभाग ने जानकारी दी है कि इस व्यवस्था को पहले नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। वहां इसकी सफलता को देखते हुए अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिससे करोड़ों रेल यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैसे करें शिकायत?
विभाग के अनुसार, अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री का मोबाइल गुम या चोरी हो जाता है, तो वह निम्नलिखित तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकता है:
रेल मदद: यात्री रेलवे के ‘रेल मदद’ पोर्टल या ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
हेल्पलाइन 139: यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर डायल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
CEIR पोर्टल: अगर यात्री पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाना चाहते, तो वे सीधे CEIR पोर्टल (ceir.gov.in) पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कैसे काम करेगी यह प्रणाली?
शिकायत मिलने के बाद, RPF की जोनल साइबर सेल इसे CEIR पोर्टल पर दर्ज करेगी। इसके बाद CEIR पोर्टल के माध्यम से उस गुम/चोरी हुए मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। यदि जांच के दौरान पता चलता है कि चोरी हुए मोबाइल में कोई नया सिम कार्ड डाला गया है, तो RPF उस मोबाइल का उपयोग कर रहे व्यक्ति से संपर्क करेगी और उसे नजदीकी RPF पोस्ट पर फोन जमा करने के लिए कहेगी। अगर वह व्यक्ति मोबाइल वापस करने से इनकार करता है, तो RPF उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सौंप देगी।
कैसे मिलेगा मोबाइल वापस?
जब RPF द्वारा मोबाइल फोन बरामद कर लिया जाएगा, तो मूल मालिक अपने जरूरी दस्तावेज (जैसे पहचान पत्र और मोबाइल खरीद का बिल) दिखाकर अपना फोन वापस प्राप्त कर सकेगा। फोन वापस मिलने के बाद, RPF यात्री को CEIR पोर्टल के जरिए फोन को अनब्लॉक करवाने में भी सहायता प्रदान करेगी।
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