तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए समाजसेवा और प्रशिक्षण अनिवार्य करने का फैसला किया। पालक्काड जिले में एक निजी बस के चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटना में 9 लोगों की मौत के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 5 अक्टूबर को हुई इस दुर्घटना में निजी बस राज्य द्वारा संचालित केएसआरटीसी बस से टकरा गई थी।
परिवहन मंत्री एंटोनी राजू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में शामिल और नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने वाले चालकों को अनिवार्य रूप से अस्पतालों के ट्रॉमा केंद्रों और अन्य देखभाल इकाइयों में कम से कम 3 दिनों की सेवा में लगाया जाना चाहिए।
मंत्री के कार्यालय के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस निलंबित करने के अलावा उन्हें ‘इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च’ (आईडीटीआर) में तीन दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा।
Get ready! If you violate the traffic rules you will be served in the hospital