नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अन्य के खिलाफ धन शोधन (मनी लाउंड्रिंग) के एक मामले के सिलसिले में चौटाला की दिल्ली स्थित 1.94 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि चौटाला से संबद्ध एक भूखंड और एक फार्म हाउस को कुर्क करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। ईडी का यह मामला ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटों – अजय चौटाला और अभय चौटाला – तथा अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में सीबीआई द्बारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।
सीबीआई ने इन सभी पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आरोप लगाए थे। ईडी के मुताबिक कुर्क की संपत्ति की कीमत 1.94 करोड़ रुपए है। पिछले महीने जांच एजेंसी ने ओम प्रकाश चौटाला की 3.68 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने बताया कि इस मामले में अब तक छह करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।