जालंधर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जालंधर ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व डिप्टी पोस्टमास्टर संजीव कुमार की 42 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। यह जानकारी आज जालंधर ईडी की ओर से साझा की गई।
ईडी जालंधर के अधिकारियों ने बताया कि संजीव कुमार के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच चल रही थी। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है।
जांच में यह भी सामने आया है कि पूर्व सब-पोस्टमास्टर संजीव कुमार को 8.50 करोड़ रुपये के गबन के मामले में पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मोहाली कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, जालंधर निवासी संजीव कुमार पर 15.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरोपी संजीव कुमार पर आरोप है कि उसने 2014 से 2017 के बीच नकोदर और रुरका कलां में अपनी पोस्टिंग के दौरान सब-पोस्टमास्टर के पद का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी और सरकारी धन की हेराफेरी की थी। यह मामला कपूरथला पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक दिलबाग सिंह सूरी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।
सीबीआई के दस्तावेजों के अनुसार, आरोपियों ने 54 फर्जी खातों के माध्यम से पैसे की हेराफेरी की थी। सीबीआई ने जनवरी 2018 में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें 120-बी (आपराधिक साजिश), 409 (सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना), 477-ए (खातों का मिथ्याकरण) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया था।
सीबीआई की जांच में पता चला कि आरोपी इन फर्जी खातों का संचालन करते थे और विभिन्न लेनदेन के माध्यम से पैसे निकालते थे। उन्होंने आवर्ती जमा (आरडी) खातों में शून्य जोड़कर उनकी राशि बढ़ा दी थी और फिर परिपक्वता या समय से पहले बंद करके इन बढ़े हुए मूल्य वाले खातों से निकासी की थी।
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former deputy postmaster’s property worth Rs 42 lakh seized