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FASTag के नियम आज से ही लागू, लेकिन हाइब्रिड लेन वालों को मिलेगी ये सुविधा

नई दिल्लीः गाड़ियों के FASTag लगवाना आज यानी 1 जनवरी 2021 से ही अनिवार्य है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि कैटेगरी ‘M’ और ‘N’ की गाड़ियां जो 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी गईं हैं उनके लिए 1 जनवरी से ही FASTag अनिवार्य है। 1 दिसंबर 2017 के बाद बनी गाडियों में FASTag पहले से ही लगकर आता है। कैटेगरी ‘M’ का मतलब है वो गाड़ियां जिनमें कम से कम चार पहिए हों और सिर्फ यात्रियों की सवारी हो। कैटेगरी N का मतलब है वो गाड़ियां जिनमें कम से कम चार पहिए हों और यात्रियों के साथ साथ सामान भी ले जाती हों।

मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल अपने तय पर ही लागू होंगे। मंत्रालय ने साफ किया कि वो 1 जनवरी 2021 से 100 परसेंट ई-टोलिंग कलेक्शन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि लोगों को परेशानी न हो, इसलिए नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन में टोल का भुगतान FASTag के साथ साथ कैश में भी किया जा सकता है, ये राहत 15 फरवरी 2021 तक दी गई है। बाकी FASTag लेन में सिर्फ FASTag पेमेंट के जरिए ही टोल चुकाया जा सकेगा।

आज से FASTag लेन में कैश से पेमेंट नहीं
NHAI ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी 2021 से देश के सभी NHAI टोल प्लाजा कैश की जगह FASTag लेन में तब्दील हो जाएंगे। अगर कोई भी बिना FASTag के टोल प्लाजा पर पहुंचा तो उसे दोगुना टोल चुकाना होगा। लेकिन अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। NHAI का कहना है कि FASTag के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन 80 करोड़ रुपये प्रति पहुंच गया है, इसमें प्रति दिन 50 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं। अबतक 2.20 करोड़ FASTag जारी किए जा चुके हैं।