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सख्त आदेश देने को मजबूर न करें…सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को लगाई फटकार; जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों पर पराली जलाने को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें।

कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और प्रदूषण इससे छीन रहा है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी फटकार लगाई और कहा कि आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को गलत जानकारी देने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इन सरकारों की पराली जलाने को रोकने की कोशिशें महज दिखावा हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि पराली जलाने वालों पर 10 दिन के अंदर CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

 

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Don’t force us to give strict orders… Supreme Court reprimanded Punjab, Haryana and Central Government; know the whole matter