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वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, पंजाब में अब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और RC भी माने जाएंगे वैध

चंडीगढ़: राज्य में अब वाहन मालिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) की डिजिटल कॉपियां अपने पास रख सकते हैं क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने डी.एल. और आर.सी. के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को मंज़ूरी दे दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रजि़या सुलताना ने बताया कि यदि ट्रैफिक़ पुलिस और आरटीओज़ चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की माँग करते हैं तो मोबाइल ऐप्स – एमपरिवहन और डिजीलॉकर के ज़रिये डाउनलोड करके यह दस्तावेज़ दिखाए जा सकते हैं। इससे वाहन मालिकों को ये दस्तावेज़ प्लास्टिक कार्ड या दस्ती रूप में रखने की ज़रूरत नहीं होगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से पंजाब राज्य क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समूह सचिवों /एसडीएम और एडीजीपी ट्रैफिक़ को पुलिस विभाग के चैकिंग स्टाफ को जागरूक करने के लिए इस सम्बन्धी एक पत्र जारी किया गया है और अधिकारी को यह यकीनी बनाने के लिए कहा गया कि ट्रैफिक़ पुलिस की तरफ से मौके पर वैरीफिकेशन के दौरान स्मार्टफोन में ‘वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट’ को वैध माना जाए।