नई दिल्ली: पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख केंद्र सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी लेकिन अब इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, ‘पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।’ साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 सितंबर, 2021 थी उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। इस तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
Deadline for linking PAN with Aadhaar extended again, know the new deadline