जालंधर: डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधीन जिले में रजिस्टर्ड 1146 निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2,83,92000 रुपये की राशि मंजूर की है। डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन जिले के श्रमिकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि श्रमिक बोर्ड अधीन मिस्त्री, ईंटों/सीमेंट पकड़ाने वाले मजदूर, प्लंबर, बढ़ई, वेल्डर, इलैक्ट्रेशन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
इसके अलावा किसी भी सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी संस्थान के उत्पादन, भवन, सड़क, नहर, बिजली बांट, टेलीफोन, तार, रेडियो, रेलवे, हवाई अड्डे आदि में निर्माण, मुरम्मत, रख-रखाव या तोडने-हटाने के काम के लिए कौशल/काम करने वाले व्यक्ति अर्ध-कौशल कारीगर या सुपरवाईजर के तौर पर सैलेरी या मेहनतनामा लेकर काम करने वाले व्यक्ति भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के योग्य है।
डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी योग्य श्रमिकों को पंजाब भवन एवं अन्य कंस्ट्रक्शन वर्करर्ज कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न भलाई योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि पंजाब सरकार द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने को कहा।
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पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए, योग्य लाभपात्रियों की आयु 18 से 60 वर्ष में होनी चाहिए और उसने पिछले 12 महीनों के दौरान पंजाब में 90 दिन निर्माण मजदूर के तौर पर काम किया हो। उन्होंने कहा कि लाभपात्री अपने और परिवारिक सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाते की कापी, जन्म तिथि का प्रमाण, पारिवारिक फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी सेवा केंद्र में जा सकते है।
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DC Special Sarangal approved an amount of Rs 2 crore 83 lakh for the welfare of 1146 construction workers