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DC जसप्रीत सिंह का आदेश, बैंक अधिकारियों को संदिग्ध राशि के लेन-देन की जानकारी देनी होगी

जालंधर: पंजाब में जालंधर की जिला उपायुक्त जसप्रीत सिंह ने शनिवार को आदेश जारी कर कहा कि जालंधर के लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सभी बैंकों को संदिग्ध लेन-देन की जानकारी जिला चुनाव कार्यालय को देनी होगी।

एलडीएम एमएस मोती ने निजी क्षेत्र के बैंक अधिकारियों आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी बैंक किसी भी संदिग्ध राशि जमा या बड़ी राशि की निकालने की सूचना जिला चुनाव दफ़्तर को देंगे। उन्होंने कहा कि जिस खाते में पिछले दो माह के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ है, लेकिन अब उस खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राशि जमा या निकाली जा रही है, इसकी जानकारी तत्काल जिला चुनाव दफ़्तर में दी जायेगी। यदि उम्मीदवार या उसके पति या पत्नी या परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में एक लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा या निकाली जा रही है या किसी राजनीतिक दल के खाते में एक लाख रुपये से अधिक का लेन-देन किया जाता है, तो इस संबंध में जानकारी भी जिला चुनाव दफ़्तर में तत्काल दिया जाए। इसके अलावा, यदि कोई बड़ी राशि या 10 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाली जा रही है, तो इसकी सूचना भी दी जाएगी।

मोती ने कहा कि अन्य बैंक शाखाओं में नकदी भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारियों की पहचान, वाहनों के आवश्यक दस्तावेज और परिवहन की जाने वाली राशि का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। उल्लेखनीय है कि डिप्टी कमिश्नर जालंधर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के साथ पहले ही बैठक कर चुके है।

DC Jaspreet Singh’s order, bank officials will have to give information about transactions of suspicious amount