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चंडीगढ़ के पूर्व DSP को रिश्वतखोरी मामले में कोर्ट से सुनाई 7 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी ठोका

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी आरसी मीणा को रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी अमन ग्रवोर को 4 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 70 लाख रुपये की रिश्वत से जुड़ा हुआ है।

सीबीआई ने इस मामले में 13 अगस्त 2015 को एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन डीएसपी और एक तत्कालीन एसआई ने ईओडब्ल्यू, चंडीगढ़ में दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता के माता-पिता को गिरफ्तार न करने के एवज में निजी व्यक्तियों के माध्यम से 70 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 13 अगस्त 2015 को ही जाल बिछाकर रिश्वत मांग रहे और स्वीकार कर रहे निजी व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए आरोपियों के पास से शिकायतकर्ता से 40 लाख रुपये नकद और 30 लाख रुपये का पोस्टडेटेड चेक भी बरामद हुआ था, जो लोक सेवकों की ओर से रिश्वत के तौर पर लिया गया था।

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 9 अक्टूबर 2015 को सीबीआई मामलों के स्पेशल जज की अदालत, चंडीगढ़ में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, आरोपी एसआई की मौत हो गई, जिसके कारण उसके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई।

अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को आरोपी राम चंद्र मीणा और अमन ग्रोवर को दोषी ठहराया था और शनिवार को उन्हें सजा सुनाई गई।

Court sentenced former DSP of Chandigarh to 7 years imprisonment