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अमृतसर मेयर चुनाव मामले में कांग्रेस की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने पार्टी को दिया ये सुझाव

अमृतसर: अमृतसर में हाल ही में हुए मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। अदालत ने कांग्रेस को सुझाव दिया है कि वे अपना मामला चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करें।

इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा, हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चुनाव पूरी तरह से सही तरीके से हुए हैं। पंचायत चुनाव के समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस को इस तरह के ड्रामे से हट जाना चाहिए।

अमृतसर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिससे पार्टी में काफी उत्साह था। लेकिन लगभग एक महीने बाद स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आया, जब कांग्रेस मेयर पद पर नहीं पहुंच पाई। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर धक्केशाही का आरोप लगाया था। चुनाव के बाद, नए चुने गए पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो अज्ञात पार्षदों के खिलाफ की गई है।

मेजेठा रोड पुलिस थाना ने नगर निगम कमिश्नर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मेयर चुनाव के दौरान कैमरों में तोड़फोड़ की घटनाओं के आरोप लगे हैं। पार्षदों पर BNS की धाराएँ 324(5), 304(2) और 190 लागू की गई हैं।

पंजाब के पाँच नगर निगमों में पिछले कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे। इस मामले ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 के अंत में पंजाब सरकार को आठ हफ्तों के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसमें पुरानी वार्डबंदी के आधार पर चुनाव करवाने का निर्देश था। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक आम आदमी पार्टी ने पटियाला, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना सहित चार नगर निगमों में मेयर पद पर कब्जा कर लिया है।

Congress’ petition rejected in Amritsar mayor election case