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ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को लेकर केंद्र सरकार का फैसला, अब ये काम करना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली: ब्रिटेन में पाये गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दुनिया के 23 देशों में लोगों के संक्रमित होने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने साथ निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट रखना जरूरी कर दिया है।

कोरोना के नये वैरिएंट से देश में कुछ लोगों के संक्रमित होने के कारण फिलहाल ब्रिटेन और भारत के बीच विमान सेवा निलंबित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच विमान सेवा आठ जनवरी से लागू होगी लेकिन इनकी संख्या अभी सीमित रखी जाएगी। इसके साथ ही देश के मात्र पांच हवाईअड्डों दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नई से ही ब्रिटेन आने-जाने वाले विमान उडान भर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गयी है। यह एसओपी 30 जनवरी तक या नया आदेश आने तक मान्य होगी।

एसओपी के मुताबिक ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के पास निगेटिव आर-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और यह टेस्ट 72 घंटे से पहले नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को भारत में आने पर हवाईअड्डे पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा और इस टेस्ट का भुगतान वह स्वयं करेंगे। ब्रिटेन से आने वाले जिन यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होगी, उन्हें संस्थागत आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। इसके अलावा संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों काे उनके नमूने जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए इन्साकॉग की लैब में भेने की व्यवस्था करनी होगी।