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केंद्र सरकार अहम फैसला, पंजाब समेत इन राज्यों में BSF को दिया ये बड़ा अधिकार

नई दिल्ली: पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बीएसएफ को तलाशी से लेकर गिरफ्तारी तक के अधिकार दिए गए हैं। बीएसएफ के अधिकार में बढ़ोतरी करते हुए अब 15 की जगह 50 किलोमीटर तक तलाशी का दायरा बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ को सीआरपीसी, Passport Act and Passport (Entry to India) Act के तहत ये करवाई करने का अधिकार मिला है।

असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पुलिस की तर्ज पर बीएसएफ (BSF) को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिला है। बीएसएफ के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था। इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी।

Central government important decision, given this big right to BSF in these states including Punjab