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केंद्र सरकार ने राज्यों से कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर 6 साल करने को कहा

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों के ग्रेड-1 में दाखिले के लिए बच्चों की आयु एक समान, 6 प्लस वर्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्री-स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई) में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार करने और चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल व शिक्षा के ‘मूलभूत चरण’ में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए 5 वर्ष सीखने के अवसर शामिल हैं। इसमें 3 साल की प्री-स्कूल एजुकेशन और 2 साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-1 और ग्रेड-2 शामिल हैं। इस तरह यह नीति प्री-स्कूल से ग्रेड-2 तक के बच्चों के निर्बाध शिक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती है।

Center asks states to raise minimum age for admission in class 1 to 6 years