चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के दिए गए आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि 10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड को खोलने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका में हरियाणा सरकार का कहना है कि उसने कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए सड़क बंद रखी है।
बता दें, हरियाणा और पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खानुरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। बॉर्डर बंद होने से होने वाली दिक्कतों को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर बंद करने पर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई भी सरकार हाईवे कैसे रोक सकती है?
Case of opening Shambhu border: Haryana government reached Supreme Court against the order of High Court