चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने से अब अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा।
इस कानून के तहत अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। इस कानून के तहत अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन पर 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस कानून से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अवैध कॉलोनियों को रोकना और लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पंजाब के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा।
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