चंडीगढ़: पंजाब के लाखों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य के स्थानीय निकाय विभाग ने छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लंबित पड़े बकायों के भुगतान को मंजूरी दे दी है।
विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग के साथ परामर्श के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत, राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के संशोधित वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बकाया जारी किए जाएंगे।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में राज्य के सभी संबंधित बोर्डों, निगमों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन संस्थाओं को अपनी वित्तीय सेहत और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इन बकायों का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस फैसले के कारण पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार संबंधित संस्थानों को अपने स्रोतों से ही वहन करना होगा। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान या कर्ज मुहैया नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही, 8 जुलाई 2022 को जारी किए गए पत्र के निर्देश भी यथावत लागू रहेंगे और उनका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इस फैसले से राज्य के लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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Big news for lakhs of pensioners of Punjab