नई दिल्ली: आज से क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने कार्ड नेटवर्क को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लागू किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता अब नए कार्ड के लिए आवेदन करते समय या मौजूदा कार्ड को रिन्यू करते समय वीज़ा, मास्टरकार्ड, या रुपे में से किसी भी नेटवर्क का चयन कर सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। पहले, बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के कार्ड जारीकर्ता केवल एक ही कार्ड नेटवर्क के साथ साझेदारी करते थे, जिससे ग्राहकों के पास सीमित विकल्प थे।
6 मार्च 2024 को RBI द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं और नेटवर्क के बीच विशेष व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया गया था। नए दिशा-निर्देशों के तहत, ग्राहकों को अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क को चुनने का अधिकार दिया गया है, और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कार्ड जारीकर्ता नए कार्ड प्राप्त करते समय या उसके बाद किसी भी समय ग्राहकों को यह विकल्प प्रदान करें।
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