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मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत; डोमिनिका हाईकोर्ट ने माना- देश छोड़कर भाग सकता है भगोड़ा

नई दिल्ली: डोमिनिका की हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जज वायनाटे एड्रियन-रॉबर्ट्स ने चोकसी को ‘फ्लाइट रिस्क’ वाला व्यक्ति माना।

‘फ्लाइट रिस्क’ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके मुकदमे या जमानत की सुनवाई से पहले देश छोड़ने की संभावना हो। जमानत नहीं मिलने के बाद अब भगोड़े कारोबारी को जेल की सलाखों के पीछे दिन बिताना पड़ेगा।

शुक्रवार को अदालत में चोकसी के वकीलों ने दलील दी कि एक CARICOM नागरिक के रूप में उनका मुवक्किल जमानत का हकदार है, क्योंकि उसका कथित अपराध पांच हजार ईस्ट कैरेबियन डॉलर के जुर्माने के साथ एक जमानती अपराध है। उन्होंने कोर्ट से चोकसी को नकद जमानत देने की मांग की। वकीलों ने यह भी कहा कि उनका मुवक्किल अस्वस्थ है और इसलिए उसके फ्लाइट रिस्क होने का खतरा नहीं है।

Big blow to Mehul Choksi, did not get bail; Dominica High Court admits – fugitive can leave the country