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पंजाब में फिर बढ़ी पाबंदियां, एक Click में जानें क्या रहेगा बंद और किसको मिली छूट

चंडीगढ़: पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैप्टन सरकार ने राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी है। नए आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू की अवधि को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं, इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय पहले की ही तरह शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा।

लॉकडाउन में इन्हें मिली छूट
– मैडीकल दुकानें खुली रहेंगी जबकि दूध, डेयरी प्रोडेक्टस, सब्जी, फल आदि की सप्लाई जारी रहेगी।
– बैंक, आर.बी.आई. सर्विस, एटीएम की सुविधा जारी रहेगी।
– उद्योगिक कारखानें जहां 24 घंटे शिफ्टों में जारी रहती है खुले रहेंगे।
– बस, ट्रेन, हवाई यात्रियों की आवाजाही को इस कर्फ्यू से बाहर रखा गया है।
– निर्माण गतिविधियां और कृषि सेवाएं जारी रहेंगी।
– माल की आवाजाही जारी रहेंगी।

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नई गाइडलाइंस के अनुसार, सभी बार, सिनेमा हॉल, गयम, स्पोर्ट्स सेंटर, कोचिंग सेंटर अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। प्राइवेट और सरकारी बसों में 50% यात्रियों को ही बैठने दिया जाएगा। अंतिम संस्कार / श्मशान / शादियों और अन्य समारोह में 20 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। साप्ताहिक मार्किट और मंडी आदि अगले आदेशों तक बंद रहेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजनीतिक सभाओं, सोशल गैदरिंग, या अन्य कोई भी रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसी के साथ अगर कोई भी इस फैसले की उल्लंघना करता नजर आया तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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आयोजन स्थल के मालिक, जो इस तरह के आयोजनों के लिए जगह प्रदान करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसी के साथ उनके स्थानों को तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी दुकानें,मॉल मल्टीप्लेक्स आदि रोजाना शाम 5 बजे बंद करने के निर्देश दिए है। सभी होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े में डाईइन बंद रहेंगी हालांकि टेक-अवे की सुविधा के साथ होम डिलीवरी रात 9 बजे तक जारी रहेगी।

इसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाएं अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। स्कूल- कॉलेजों को भी अगले आदेशों तक बंद करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इसी के साथ दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग प्रतिबंधित की गई है और इसके साथ ऑनलाइन और वर्चुअल मोड को प्रोत्साहित करने के दिशा-निर्देश जारी हुए है।

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