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पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला करते हुए सेवामुक्ति से पहले मौत होने के मामले में पारिवारिक पैंशन का लाभ नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियोें को भी देने को आज मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने 5-5-2009 के पारिवारिक पैंशन सम्बन्धी दिशा निर्देशों और दिनांक 4-9-2019 को इस मुद्दे से जुड़ी हिदायतें अपनाए जाने को भी मंजूरी दी। पंजाब सिविल सेवाएं नियम-खण्ड 2 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के ऐसी ही स्थिति वाले मुलाजिमों पर लागू होती नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत कवर होते मुलाजिमों सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं।

बता दें, मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लागू करने के लिए वित्त विभाग के उस प्रस्ताव के लिए सहमति दी है जिसे 26 अगस्त को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

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